इसी कारण आज की इस पोस्ट में हम इस टॉपिक की और इससे जुड़े सभी सवालों के जबाव की जानकारी शेयर करने वाले है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों से साक्षात्कार के दौरान इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस कारण प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए यह पोस्ट बहुत फायदेमंद साबित होगी।
संविधान का अर्थ क्या होता है ? संविधान किसे कहते है ?
संविधान क्या है ? यह सवाल तो आपके मन में भी जरूर आया होगा तो आइये पहले इसके अर्थ के बारे में जानते है।
किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी,सरकार का चयन कैसे किया जायेगा ,शक्तियों का वितरण कैसे होगा,न्यायिक प्रक्रिया कैसे होगी,नागरिकों को कौनसे अधिकार दिये जायेंगे,नागरिकों और सरकार के देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे,इन सभी चीजों को निर्धारित और लागू करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है,उन सभी कानूनों और नियमों का संग्रह ही संविधान कहलाता है।
किसी भी देश या संगठन के द्वारा लागू किये गये कानून या नियम जिसके द्वारा उस देश या संगठन का पूर्ण रूप से संचालन हो सके,उसे उस देश या संगठन का संविधान कहा जाता है।
किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित किये गए वह नियम या कानून जिसके माध्यम से उस देश या राज्य का बेहतर तरीके से संचालन हो सके, उसे उस देश या राज्य का संविधान कहा जाता है | संविधान में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था संबंधी नियमों और कानूनों व नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का संकलन होता है।
किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी,सरकार का चयन कैसे किया जायेगा ,शक्तियों का वितरण कैसे होगा,न्यायिक प्रक्रिया कैसे होगी,नागरिकों को कौनसे अधिकार दिये जायेंगे,नागरिकों और सरकार के देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे,इन सभी चीजों को निर्धारित और लागू करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है,उन सभी कानूनों और नियमों का संग्रह ही संविधान कहलाता है।
संविधान किसी भी राष्ट्र,राज्य,राजनीतिक संगठन,कंपनी का हो सकता है। लेकिन किसी राष्ट्र का संविधान सबसे महत्वपूर्ण होता है।
संविधान को इंग्लिश में Constitution कहा जाता है। संविधान लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जिनका लिखित संविधान है। लेकिन ऐसे देशों की संख्या में भी कमी नहीं है जिनका मौखिक संविधान है। मौखिक संविधान को अलिखित संविधान भी कहा जाता है।
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लिखित संविधान क्या होता है ?
जिस संविधान में सभी नियमों और कानूनों का संग्रह एक दस्तावेज़ में समाहित होता है। उसे लिखित संविधान कहा जाता है।
अलिखित संविधान क्या होता है ?
जब किसी संविधान के नियमों और क़ानूनों का संग्रह किसी एक दस्तावेज़ में न लिखकर अलग - अलग दस्तावेजों में लिखा होता है या मौखिक रूप से याद रखा जाता है। ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है।
संविधान की परिभाषा क्या होती है ? संविधान की सरल परिभाषा हिन्दी में
Constitution का अर्थ जान लेने के बाद इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आपसे कोई बोले की मुझे संविधान की परिभाषा बताइये तो आप नीचे दी गयी किसी भी परिभाषा को सुना सकते है।
पहली परिभाषा - एक संविधान मुख्य रूप से नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है,जो यह बताता है कि किसी देश को कैसे शासित किया जाना चाहिए, कैसे शक्ति वितरित और नियंत्रित की जानी चाहिए और उसमें वह सभी अधिकार भी निहित होते है जो उस देश में रहने वाले नागरिकों को प्रदान किए जाते है। यह आमतौर पर एक दस्तावेज के भीतर लिखा और समाहित होता है।
द्वितीय परिभाषा - किसी राष्ट्र का संविधान उन मूल सिद्धान्तों और कानूनों का पुंज होता है जो उस राष्ट्र की सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और उस राष्ट्र के नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है।
तृतीय परिभाषा - एक राष्ट्र का मूल, मौलिक कानून जो यह निर्धारित करता है कि उस राष्ट्र को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा और उसकी सरकार और नागरिकों के कौन - कौनसे अधिकार और कर्तव्य होंगे।
चतुर्थ परिभाषा - एक संविधान मौलिक सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक समूह है, जो एक राष्ट्र या राज्य के कानूनी आधार का गठन करता है, और आमतौर पर यह निर्धारित करता है कि उस राष्ट्र या राज्य को कैसे नियंत्रित किया जाए।
पंचम परिभाषा - संविधान उन लिखित या अलिखित नियमो तथा कानूनों का समूह है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगो में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किये जाते है।
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संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जबाव
दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।
दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है।
ब्रिटेन का संविधान अलिखित है।
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