लोकसभा और राज्यसभा में 15 अंतर [ Difference between loksabha and rajyasabha ]

आज की इस पोस्ट में हम आपको 'लोकसभा और राज्यसभा में अंतर' टॉपिक पर पूरी जानकारी देने वाले है। चूँकि यह दोनों संसद के ही सदन होते है,इस कारण इन दोनों में अंतर के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी का अभाव है।

कुछ लोग राज्यसभा को संसद का उच्च सदन मानते है तथा लोक सभा को निम्न सदन मानते है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली यह बात है कि,भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन और राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का वर्णन नहीं मिलता है।


तो आखिर वास्तविक रूप से लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है ? इसके बारे में इस पोस्ट में जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

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लोकसभा और राज्यसभा क्या है ? लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होते है ?  Difference between loksabha and rajyasabha 


संसद (पार्लियामेंट) भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसमें 2 सदन होते है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन- लोकसभा (लोगों का सदन) एवं राज्यसभा (राज्यों की परिषद) होते हैं।

लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 552 है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या 250 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिये होता है।


राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन / मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है। जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते है। वर्तमान मे लोकसभा के सदस्यो की संख्या 545 है तथा राज्यसभा के सदस्यो की संख्या 245 है।


राज्यसभा
लोकसभा
राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है।
लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है।
राज्यसभा संसद का द्वितीय और उच्च सदन है।
लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है।
राज्यसभा राज्यों की परिषद भी कहलाती है।
लोकसभा को लोगो का सदन कहा जाता है।
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद होते है।
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर,20 सदस्य केंदशासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर और 2 सदस्य मनोनीत हो सकते है।
वर्तमान में इसकी संख्या 545 होती है।
राज्यसभा की सभी सीटों के लिए या पूरी राज्यसभा का चुनाव कभी भी एक साथ नहीं होता है।
पूरी लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष पूर्ण होने पर फिर से पूरी लोकसभा हेतु चुनाव होते है।
राज्यसभा सदस्य राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
लोकसभा सदस्य जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन उनमें से एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पश्चात पद-निवृत हो जाते है। तथा एक तिहाई नवीन सदस्य पद ग्रहण करते है।
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
राज्यसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है।
लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
भारत का उपराष्ट्रपति राजसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति के रूप में निर्वाचित कर सकती है।
लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते है। लोकसभा में उपस्थित सदस्यों में से एक अध्यक्ष ( स्पीकर ) और उपाध्यक्ष ( डेप्युटी स्पीकर ) का निर्वाचन किया जाता है।
राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है।
लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता खुद नहीं कर सकती बल्कि जनता द्वारा चुने गये विधायक करते है।
लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है।
मान लीजिये की किसी राज्य में राज्यसभा की 10 सीट है तो उन 10 सीट पर राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। इस चुनाव में भारत के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते है।
बल्कि राज्य के विधानसभा में जनता जिन विधायकों को चुनकर विधानसभा तक पहुँचाती है वे विधायक ही जनता के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के समय वोट देते है।
अव मान लीजिये की लोकसभा के चुनाव में किसी राज्य में लोकसभा की 25 सीट है। तो उन 25 सीट पर प्रत्येक पार्टी अपना कैंडिडैट खड़ा करती है। अब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना मनपसंद सांसद का चुनाव करती है। यह जीते गये सांसद संसद में पहुँचकर उस राज्य के लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है।
राज्यसभा को इंग्लिश में "काउंसिल ऑफ स्टेट्स (Council of states )" भी कहा जाता है।
लोकसभा को "हाउस ऑफ द पीपल ( House of the People )' के नाम से जाना जाता है।


हम उम्मीद करते है कि आज की इस पोस्ट में आपको लोकसभा और राज्यसभा में अंतर पता चल गया होगा। इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करे।

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