इस पोस्ट में 'RTI Act in Hindi' टॉपिक से जुड़ी जानकारी शेयर की गयी है और आरटीआई कानून से जुड़े कई प्रकार के सवालों का जबाव भी दिया गया है। जैसे :-
- आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है ?
- आरटीआई एक्ट ( सूचना का अधिकार ) क्या है ? [ RTI Act in hindi ]
- आरटीआई अपील करने कर अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना/ जानकारी कैसे प्राप्त होती है ?
- आरटीआई अपील का प्रारूप कैसा होता है ? RTI एप्लिकेशन कैसे लिखते है ?
आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है ? RTI Full Form in Hindi
RTI की Full Form है,Right to Information.आरटीआई को हिन्दी में 'सूचना का अधिकार' कहा जाता है।
भारत सरकार द्वारा 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था जिसे 'Right To Information Act,2005 ( सूचना का अधिकार,अधिनियम 2005 ) के नाम से जाना जाता है। आरटीआई नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है :-
- RTI से नागरिक सरकार से कोई भी सवाल पूछकर उससे जुड़ी सूचना ले सकते है।
- आरटीआई से नागरिक सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की जांच और प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते है।
- RTI से नागरिक सरकारी कामकाज में इस्तेमाल सामग्री का नमूना/आँकड़े आदि से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
आरटीआई एक्ट ( सूचना का अधिकार ) क्या है ? What is RTI Act in Hindi ?
Right To Information Act,2005 ( सूचना का अधिकार,अधिनियम 2005 ) एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकार से सरकारी सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोध कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
इस अधिनियम के द्वारा नागरिक सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोध कर सकते है और विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी सरकारी सूचना,आँकड़े आदि प्राप्त कर सकते है।
RTI Act के तहत नागरिकों को सूचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा एक RTI Portal तैयार किया गया है। इस आरटीआई पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई भी नागरिक अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों को तेजी से खोज सकता है।
इस आरटीआई पोर्टल गेटवे के माध्यम से भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी / खुलासे तक पहुंचने में नागरिकों को बहुत आसानी होती है।
आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी नागरिक जिस विभाग से जुड़ी जानकारी चाहता है उसे एक आरटीआई अपील उस विभाग में भेजनी होती है। उस विभाग के द्वारा आरटीआई अपील के अनुरोध को स्वीकार करने के बाद अपीलकर्ता द्वारा मांगी जाने वाली सूचना प्रदान की जाती है।
आरटीआई एक्ट का मूल उद्देश्य नागरिक और सरकार के मध्य एक पारदर्शिता बढ़ाना है। इस एक्ट ने नागरिकों को यह अधिकार दिया है कि वह सरकारी विभागों से जुड़ी सरकारी सूचना को प्राप्त करने के लिये आरटीआई अधिनियम के तहत अपील कर सकता है। इससे सरकारी विभागों की भी नागरिकों के प्रति जबावदेही बढ़ी है।
सरकार से सवाल पूछने का हक हर एक नागरिक को है,इसी कारण सूचना का अधिकार,अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों के इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया है।
सरल शब्दों में कहे तो "राइट टु इन्फॉर्मेशन ( आरटीआई ऐक्ट ) एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकार और सरकारी विभागों से जुड़ी सरकारी सूचना को प्राप्त करने के लिये आरटीआई अपील दायर कर सकता है"।
सूचना के अधिकार ( RTI Act ) के तहत आरटीआई अपील करने कर अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना/ जानकारी कैसे प्राप्त होती है ?
केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अपने स्तर पर संविधान के तहत एक "Public Authority" का गठन किया जाता है। यह पब्लिक अथॉरिटी एक निकाय या संस्था के रूप में कार्य करती है। इसमें लोक सुचना अधिकारी ( Public Information Officer ) होते है। जब भी कोई व्यक्ति आरटीआई कानून के तहत किसी भी प्रकार की जानकारी मांगता है तो लोक सुचना अधिकारी का कार्य उस व्यक्ति को मांगी गयी सूचना देने का होता है।
इसके अलावा इनमें Assistant Public Information Officer ( सहायक लोक सूचना अधिकारी ) भी शामिल होते है। यह उप-विभागीय स्तर के अधिकारी होते है,इसके माध्यम से कोई भी नागरिक आरटीआई आवेदन या अपील दायर कर सकता है। इन अधिकारियों का कार्य आरटीआई आवेदन और अपीलों को संबंधित विभाग के लोक सुचना अधिकारी ( Public Information Officer ) तक पहुंचाना होता है।
सूचना का अधिकार,अधिनियम 2005 ( RTI Act ) के तहत आरटीआई आवेदन / अपील करने का तरीका क्या है ?
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलग - अलग RTI Portal उपलब्ध है। इन आरटीआई पोर्टल के द्वारा आप ऑनलाइन RTI Appeal कर सकते है।
इसके अलावा हर राज्य के RTI Portal पर उसके विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत जन सूचना अधिकारीयों ( Public Information Officer ) की जानकारी होती है।
एक नागरिक जो अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसे अंग्रेजी या हिंदी में या आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी को एक आवेदन जमा करवाना होता है। आवेदन जमा करवाने के लिये उसे आवेदन शुल्क भी जमा करवाना पड़ता है।
नागरिक खुद ही जन सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई आवेदन जमा करवा सकता है। इसके अलावा यदि नागरिक चाहे तो सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा भी आरटीआई आवेदन या अपील दायर करवा सकते है। सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आपका आरटीआई आवेदन अपील को जन सूचना अधिकारी तक अग्रेषित किया जाता है।
पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा आरटीआई आवेदन की जांच करने के बाद अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। यदि अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो इस अधिकारी के द्वारा अपीलकर्ता को मांगी गयी जानकारी/सूचना मुहैया करवा दी जाती है। इस प्रकार कोई भी नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन आरटीआई आवेदन कर सकता है।
आरटीआई दाखिल करने के बाद संबंधित विभाग के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा 30 दिनों के भीतर सूचना अपीलकर्ता को दे दी जाती है।
आरटीआई अपील का प्रारूप कैसा होता है ? RTI एप्लिकेशन कैसे लिखते है ?
आरटीआई एप्लिकेशन लिखने के लिये आप एक सादे कागज पर नीचे दिये गये बिंदुयों के तहत क्रमानुसार रूप में आवेदन लिखे।
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 जानकारी के लिए आवेदन
सेवा,
केंद्रीय / राज्य लोक सूचना अधिकारी,
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(CPIO / SPIO का नाम और पता)
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन।
आवश्यक जानकारी का विवरण: --------------------------------------------- -----------------------------
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आवेदक का नाम: ----------------------------------------------- -----------------------------------------------
पिता / पति / पत्नी का नाम: --------------------------------------------- -----------------------------------------
श्रेणी (SC / ST / OBC): ----------------------------------------- --------------------------------------------
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) (हां या नहीं लिखें): ------------------------------------- --------------------
डाक पता: ----------------------------------------------- -------------------------------------------------
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फोन / मोबाइल नंबर: -------------------------------------- (यदि उपलब्ध हो)
ईमेल आईडी: --------------------------------------------- ---------------------------- (अगर उपलब्ध हो)
तारीख: --------------------------------------------
जगह: -------------------------------------------
आवेदक के हस्ताक्षर
संलग्न दस्तावेजों की सूची
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पोस्ट को पढ़कर आपको RTI Act in Hindi [ सूचना का अधिकार ] टॉपिक से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल होगी। यदि यह लेख आपके लिये उपयोगी साबित हुआ है तो इसे सोश्ल मीडिया पर शेयर जरूर करे।
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