बिहार राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश से बिहार सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए वृद्धजनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुवात की हैं। इस योजना के तहत बिहार राज्य के बुजुर्गों को हर महीने पेंशन प्रदान की जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम बहुत सराहनीय हैं।
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"Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana" समाज कल्याण विभाग,बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गयी हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता,पेंशन के रूप में मिलने वाली धनराशि की जानकारी, Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Online Apply कैसे करते हैं, योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कैसे करे, इन सभी सवालों का जबाव इस पोस्ट में विस्तारपूर्वक दिया गया हैं। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar
इस योजना का नाम MVPY BIHAR भी हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी आय वर्ग के वृद्धजन को रुपया 400/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को रुपया 500/- प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया गया हैं। इस योजना से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी निम्न प्रकार हैं :-
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana
BIHAR |
|
योजना का नाम |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ( MVPY ) |
योजना की श्रेणी |
Pension Scheme |
राज्य
|
बिहार |
विभाग
|
समाज कल्याण विभाग |
योजना
का आधिकारिक नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करने के लिए |
क्लिक करे |
ऑनलाइन
आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल |
http://www.sspmis.bihar.gov.in/HomePage |
सीधा आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य व संवितरण की जाने वाली निधि ( देय राशि )
राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश से बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की गई हैं। इस पेंशन योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी बुजुर्ग को 400/- रूपये एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता हैं।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता एवम प्रक्रिया
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता :-
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया :-
Mukhyamantri Vridhjan pension Yojana Bihar Form ( आवेदन प्रपत्र ) में दो प्रतियों में प्रखण्ड के आरटीपीएस काउंटर पर जमा किया जाता हैं।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म और सहमति पत्र पीडीएफ़ में डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे।
- इसके अलावा इसमें http://www.sspmis.bihar.gov.in/HomePage वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Online Apply करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- नवीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार सहमति पत्र ( आधार सहमति पत्र डाउनलोड करके उसको भरकर अपलोड करना होता हैं। ) आधार सहमति पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
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